Friday, July 1, 2011

स्पीडी ट्रायल: पांच माह में 32 लोगों को मिली सजा


अररिया : अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही स्पीडी ट्रायल अररिया में गति नहीं पकड़ पा रही है। अररिया में स्पीडी ट्रायल के तहत इस वर्ष मई माह तक मिली सजा पर गौर करें तो औसतन माह में मात्र पांच लोगों को सजा दी गयी है। वर्ष 2011 के मई माह तक अररिया में मात्र 32 लोगों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दी गयी है। जिसमें 8 को आजीवन एवं एक व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा दी गयी है। जबकि जनवरी माह में कुल 12 आरोपियों को सजा सुनायी गयी है। जिसमें जोकीहाट थाना कांड संख्या 21/2000 के आरोपी ढोलबज्जा निवासी अताउल्लाह को धारा 279 में 6 माह एवं 304 ए. में दो वर्ष की सजा मिली। इसके आलावा 10 हजार का अर्थदंड अलग से। वहीं भरगामा थाना कांड संख्या 48/03 के आरोपी जयनगर भरगामा निवासी बांका उर्फ चन्द्रेश्वरी सरदार को 6 माह एवं 380 में 9 माह सजा सुनायी गयी। जबकि इसी माह अररिया थाना कांड संख्या 144/95 के आरोपी शिवचरण ऋषिदेव बड़हिया को 8 माह की सजा मिली। बौसी थाना कांड संख्या 18/97 के बेचन राज मिस्त्री साकिन सकरैली को 10 वर्ष सश्रम एवं 5 हजार का अर्थदंड सुनाया की सजा सुनायी गयी। नरपतगंज थाना कांड संख्या 18/85 के आरोपी अरुण चन्द्र मिश्र, सुभाष चन्द्र मिश्र, अशोक कुमार मिश्र, शरद चन्द्र मिश्र, कामील नदाफ एवं साबिल नदाफ सभी साकिन राजगंज को धारा 206 में 1 वर्ष, तथा 379 में 29 वर्ष की सजा सुनायी गयी है। माह फरवरी में सिमराहा थाना कांड संख्या 78/01 के आरोपी विनेश पासवान, साकिन लहसनगंज को 5 वर्ष एवं एक हजार अर्थदंड तथा बौसी थाना कांड संख्या 66/96 के आरोपी बीरबल राय, बिहारी राय, योगानंद सिंह, हरिबोध राय, चन्द्रानंद सिंह, हीरा लाल राय, लतेन्द्र सभी गुणवंती को 2.2 वर्ष की सजा सुनाई गयी। वहीं मार्च महीने में पलासी थाना कांड संख्या 32/07 के आरोपी गड़हरा निवासी, कलानंद मंडल को आजीवन कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड तथा फारबिसगंज थाना कांड संख्या 331/03 के इमाम खां साकिन ढोलबज्जा को आजीवन एवं दस हजार जुर्माना की सजा मिली है। इसी माह रानीगंज थाना कांड संख्या 179/04 के आरोपी पुष्कर सिंह को 3 वर्ष के साथ-साथ 5 हजार का अर्थदंड दिया गया है। अप्रैल माह में मात्र एक व्यक्ति रानीगंज थाना कांड संख्या 117/01 के आरोपी फजला साकिन सकरैली को आजीवन कारावास के साथ-साथ 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। मई माह में कुल सात लोगों को सजा सुनायी गयी। जिसमें कुर्साकांटा थाना कांड संख्या 10/84 के फिरोज साकिन गरैया के 18 माह, फारबिसगंज थाना कांड संख्या 19/06 के आरोपी चालक त्रिवेणी सिंह को 2 वर्ष एवं 10 हजार जुर्माना भरने की सजा सुनायी गयी है। जबकि रानीगंज थाना कांड संख्या 349/06 के आरोपी मुक्ति लाल यादव, सुबोध यादव, बबलू यादव, विन्देश्वरी यादव, सभी मुसहरी भरगामा को आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 हजार जुर्माना भरने की सजा सुनायी गयी है। वही अररिया थाना कांड संख्या 373/99 के आरोपी ककोड़वा निवासी बहारउद्दीन को धारा 411 के तहत 1 वर्ष एवं 500 रुपये जुर्माना देने का आदेश मिला है।

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