अररिया : खेत में लगे सूर्यमुखी फसल जबरन काट लेने के लंबित मामले में अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार के कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, जिसमें आरोपित सभी छह लोगों को दो-दो वर्षो का सश्रम सजा सहित प्रत्येक को एक-एक हजार जुर्माना राशि भरने का भी फैसला सुनाया। वहीं अर्थ दंड नही भरने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतने का आदेश दिया।
इस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी श्री कुमार ने केस नंबर 1235सी/05 की सुनवाई पूरी की। भरगामा के कुसमौल निवासी जय करण ठाकुर ने मामला दर्ज कराया था। घटना तिथि पिछले दो जून, 05 का है। वादी के खेत में लगे सूर्यमुखी फसल को जबरन काट लेने तथा विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया।
इस लंबित वाद की सुनवाई के बाद उक्त कोर्ट ने भरगामा स्थित कुसमौल निवासी 76 वर्षीय बुद्धि यादव, 65 वर्षीय उदय चंद ठाकुर, बिजली यादव (49), उमेश ठाकुर (39), दिनेश ठाकुर व नरेश ठाकुर (29) को दोषी पाया। इस मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट में सभी आरोपियों को भादवि की धारा 147 में सश्रम एक वर्ष, धारा 323 में सश्रम छह माह तथा धारा 379 में सश्रम दो-दो वर्षो का सजा सुनाया तथा प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भरने का भी आदेश दिया। वहीं अदा किए गये अर्थदंड की आधी राशि तीन हजार रुपये पीड़ित जय करण ठाकुर को अदा करने का भी फैसला सुनाया।
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