अररिया : बांस चोरी को लेकर दो महिलाओं के साथ किए मारपीट आदि के लंबित मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर. कुमार की अदालत ने अपनी सुनवाई पूरी की, जिसमें मटियारी गांव के पिता सहित उसके चार पुत्रों को दोषी पाया तथा गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी को तीन-तीन वर्षो का सश्रम कारावास समेत प्रत्येक आरोपियों को तीन-तीन हजार अर्थ दंड भरने का आदेश दिया।
इस मामले में रानीगंज के मटियारी गांव निवासी द्रोपदी देवी ने केस नंबर 2445सी/05 दर्ज कराया था। सजा पाने वालों में बाल गोविंद यादव तथा उसके चार पुत्र रंजीत यादव, अरविंद यादव, अरुण यादव तथा सुनील यादव शामिल हैं।
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