Wednesday, February 22, 2012

अपहरण मामले में दो आरोपियों को सात साल की सजा


अररिया : फास्ट ट्रैक कोर्ट चतुर्थ जितेन्द्र नाथ सिंह की अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के अपहरण के दो अलग-अलग लंबित मामलों की सुनवाई की। इस मामलों में आरोपी बने दो लोगों को सात-सात वर्षो की सजा समेत जुर्माना का फैसला सुनाया।
उक्त न्यायालय में सत्र वाद संख्या 862/08 तथा 937/10 दो सेसन वाद लंबित था। सत्र वाद संख्या 862/08 में संजय कुमार सिंह तथा सत्रवाद संख्या 937/10 में सरयुग कुमार सिंह आरोपी बनाये गये।
उक्त घटना पिछले 18 मई 07 की बतायी जाती है। सूचक बने मदनपुर स्थित धोकड़िया निवासी भजन लाल सिंह ने अररिया (मदनपुर) थाना कांड संख्या 248/07 दर्ज कराया था। इस मामले में मध्य विद्यालय, मदन में पढ़ने गयी आठवीं की नाबालिग छात्रा का अपहरण का आरोप लगाया। जिसमें दोनों युवकों को आरोपित किया गया।
इस मामले में दो अलग-अलग सेशन वाद की तहत सुनवाई हुयी, जिसमें दोनों आरोपियों ने अलग-अलग ट्रायल फेस सुनवाई की। जिसमें सत्रवाद संख्या 862/08 में संजय कुमार सिंह तथा सत्र वाद संख्या 937/10 में सरयुग सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप को सत्य पाया तथा जेल भेज दिया। जहां दोनों आरोपियों को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अलग-अलग जुर्माना भरने का फैसला दिया।

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