अररिया : ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के लिए नगर परिषद अररिया द्वारा चयनित कर क्रय किए गए 1 एकड़ 91 डिस्मिल जमीन का निबंधन बुधवार को रजिस्ट्री आफिस में रद्द कर दिया है। डीएम एम. सरवणन द्वारा पत्रांक 261, 16 फरवरी के माध्यम से उक्त क्रय किए गये जमीन का निबंधन रद्द कर राशि वापस लेने के लिए नप के ईओ को पत्र लिखा था। नप के ईओ राकेश कुमार झा ने 16 फरवरी को ही पत्रांक 276 के द्वारा जमीन विक्रेता ओमप्रकाश भगत व राजकुमारी देवी को राशि जमा करने का नोटिस दिया। नोटिस प्राप्त होते ही जमीन विक्रेताओं ने दो दिन के भीतर 63 लाख 23 हजार रुपया जमा कर दिया। यह अलग बात है कि विक्रेताओं ने 5 लाख रुपया अधिक ही जमा कर दिया।
इधर गुरुवार को रजिस्ट्रार ने डीड नं. 2208 से राजकुमारी देवी तथा डीड नं. 2209 से ओमप्रकाश भगत का निबंधन रद्द कर दिया है।
इधर नगर परिषद द्वारा जमीन क्रय मामले में अनियमितता बरतने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
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