अररिया : स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सिकटी प्रखंड में बेसिक ओरयिन्टल प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण के लिये वर्षो पूर्व सात लाख से अधिक अग्रिम राशि आवंटित की गयी, बावजूद उक्त कार्य योजना को मूर्त्त रूप नहीं दिया गया। इस मामले में जिला परिषद अररिया में प्रतिनियुक्त रह चुके कनीय अभियंता के विरुद्ध जालसाजी व धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
जिला परिषद, अररिया के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उदय कुमार सिंह के शिकायत पर सिकटी थाना में कांड संख्या 06/11 दर्ज हुआ है। दिनांक 17 जनवरी, 11 को दर्ज प्राथमिकी में घटना तिथि 09 मार्च, 02 से 25 नवंबर, 06 का उल्लेख है। इस मामले में कहा गया है कि सिकटी प्रखंड में स्वर्ण जयंती ग्रामी स्वरोजगार योजना के तहत बेसिक ओरिएन्टल प्रशिक्षण केन्द्र का भवन निर्माण होना था, जिसके भवन कार्य निर्माण के लिये प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता, अररिया विनोद पासवान को पांच किस्तों में कुल सात लाख, चार हजार सात सौ राशि अग्रिम विमुक्त तो किया गया। लेकिन उक्त योजना का कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा अपूर्ण कार्य भी ध्वस्त हो चुका है। जबकि उक्त आरोपी का अन्यत्र स्थानान्तरण भी हो गया, लेकिन इसकी जानकारी भी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
आरोपी बने तत्कालीन कनीय अभियंता एनआरईपी जोकीहाट प्रखंड में उस वक्त पदस्थापित थे, जो जिला परिषद, अररिया में प्रतिनियुक्त किये गये थे।
उन्हें उक्त कार्य के लिये योजना संख्या 02/01-02 के तहत प्रथम किस्त में, तीन लाख 80 हजार, दिनांक 17.04.02 को दूसरे किस्त में 96 हजार, 07 अगस्त, 02 को सत्तर हजार, 26 अक्टूबर, 05 को 75 हजार तथा 25 नवंबर, 05 को पुन: 70 हजार अग्रिम राशि विमुक्त करने का आदेश निर्गत हुआ था।
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