Friday, January 21, 2011

अपहरण मामले में दस वर्षो का सश्रम कारावास


अररिया, : मिर्जापुर गांव की एक दलित महिला को चौदह वर्ष पूर्व दुष्कर्म की नियत से अपहरण कर लेने के मामले में त्वरित न्यायालय पंचम के न्यायाधीश वाईएनएल श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते दस वर्ष की सश्रम कारावास समेत अर्थदंड की सजा दी तथा उसे जेल भेज दिया।
विदित हो कि उक्त मामला सत्र वाद संख्या 795/2000 के तहत सुनवाई की गयी। यह घटना पिछले 02 जनवरी, 07 की बतायी जाती है। यह घटना रानीगंज प्रखंड क्षेत्र में मिर्जापुर गांव निवासी भागवत पासवान की पत्‍‌नी संतोषी देवी (काल्पनिक नाम) का अपहरण उसके इच्छा के विरुद्ध यौनाचार के नियत से कर ली गयी।
इस घटना की प्राथमिकी रानीगंज (बौसी) थाना कांड संख्या 18/97 के तहत दर्ज हुआ, उसमें सुकरैली गांव के बेचन राज मिस्त्री को आरोपी बनाया गया। अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद आरोपी बेचन राजमिस्त्री को आरोपी बनाया गया। अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद आरोपी बेचन राजमिस्त्री को 19 जनवरी, 11 को दोषी पाया तथा जेल भेज दिया। इसी मामले में आदालत ने उक्त आरोपी को भा.द.वि. की धारा 366 के तहत दस वर्षो की सश्रम सजा एवं पांच हजार अर्थदंड भरने का आदेश दिया तथा अर्थदंड अदा नहीं करने पर छ: माह का अतिरिक्त सजा काटने का भी फैसला सुनाया।

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