अररिया : आरटीई एक्ट के तहत निबंधन कराने के बाद प्राइवेट स्कूलों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अब मान्यता दी जायेगी। अब स्कूली बच्चे प्राइवेट या सरकारी में से किसी एक स्कूल में ही नामांकन रख सकते हैं। यह बात जिला शिक्षा पदाधिकारी राजीव रंजन प्रसाद ने मंगलवार को उच्च विद्यालय सभागार में प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि आरटीई एक्ट में निहित प्रावधान के अनुसार सभी प्राइवेट स्कूलों को हर हाल में निबंधन कराना होगा। डीईओ श्री प्रसाद ने कहा कि स्कूल संचालन के स्वघोषणा पत्र के आधार पर तीन वर्षो के लिए सशर्त्त निबंधन दिया जायेगा तथा इस अवधि में निर्धारित मापदंड पूरा नहीं करने वाले स्कूल का मान्यता रद्द भी कर दिया जायेगा। डीईओ के अनुसार निबंधन के लिए प्रति वर्ग एक कमरा, एक प्रधानाध्यापक कक्ष, खेल मैदान, प्रयोगशाला की वस्तुएं, लाइब्रेरी सहित प्रशिक्षित शिक्षक होना अनिवार्य है। डीईओ ने कहा कि एक्ट के अनुसार सभी विद्यालय को गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले 25 प्रतिशत छात्रों को नामांकन भी अनिवार्य रूप से करना है। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा डीपीओ बसंत कुमार ने भी एक्ट की जानकारी दी। मौके पर अररिया बीईओ विजय कुमार सिंह, रानीगंज बीईओ अनिरुद्ध प्र. मंडल, भरगामा बीईओ राधे सिंह, सिकटी बीईओ धनंजय सिंह, स्कूल संचालकों में मुख्य रूप से सूर्य नारायण गुप्ता, एम. एएम मुजीब, ज्योति कुमार मल्लिक, अनिल भगत, नितेश झा, विश्वनाथ भगत, नदीम अहमद, योगेश झा, गोपाल साह, इश्तियाक आलम आदि मौजूद थे।
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