Friday, December 24, 2010

सांध्यकालीन कोर्ट ने दिया अर्थदंड

अररिया : अररिया में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के उद्देश्य से प्रारंभ संध्या कालीन कोर्ट में शुक्रवार को पहली बार एक लंबित मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें माप-तौल अधिनियम के तहत करीब ग्यारह वर्ष पूर्व दर्ज इस मामले के आरोपी को तीन सौ रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया गया है।
अररिया में संध्याकालन कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर.के. राम की अदालत में केश नंबर सी.सी. 208/99 में उक्त फैसला सुनाया गया। प्रत्येक दिन पांच बजे संध्या से सात बजे तक चलने वाले इस दो घंटे की कार्य अवधि में यह कोर्ट संचालित होता है। उक्त समय सिकटी थानाक्षेत्र में तेघरिया निवासी मंजूर आलम ने स्वयं आवेदन देते हुये अदालत में स्वीकारोक्ति ब्यान दर्ज कराया। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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