अररिया : अंचल कार्यालय, नरपतगंज द्वारा दूसरे के नाम जमाबंदी दर्ज हुए करीब ढाई एकड़ जमीन को खैरा गाव के एक व्यक्ति के नाम जालसाजी व कागजी हेराफेरी कर लाखों रूपये में बिक्री कर दिया गया। इस मामले को अररिया की अदालत ने सामाजिक संबंधों पर आघात समेत नैतिकता का हा्रस बताते हुए 55 वर्षीय एक व्यक्ति को तीन वर्षो की सजा समेत पंद्रह हजार अर्थदंड देने का फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार उक्त मामला स्थानीय अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बृजेश मणि तिवारी के यहां लंबित था। उक्त अदालत ने अभियोग पत्र संख्या 3039सी/05 के तहत सुनवाई पूरी की। मामले के अभियोगी बने खैरा गांव के टोला गढि़या निवासी चंदन कुमार यादव ने मामला दर्ज कर दरगाहीगंज के दिलीप यादव को आरोपी बनाया है।
इस मामले में अभियोजप की ओर से युवा अधिवक्ता मो. अकरम हुसैन तथा आरोपी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल राय ने प्रतिनिधित्व किया है।
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