अररिया (Araria Bihar) : जिले के सिमबरी गांव में वर्षो पूर्व नागेन्द्र नाथ झा नामक एक व्यक्ति की हत्या कर मृतक के शव को समीप के धार में फेंक देने के मामले में अररिया के त्वरित न्यायालय ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी बने दस लोगों को सश्रम उम्रकैद की सजा समेत प्रत्येक को जुर्माना भरने का आदेश दिया।
उक्त सेसन माला अररिया के त्वरित न्यायालय पंचम सत्य प्रकाश की अदालत में लंबित था। जहां उक्त अदालत ने सत्रवाद संख्या 323/92 के तहत सुनवाई पुरी की। उक्त घटना पिछले 25 नवंबर, 84 की बतायी जाती है। जहां भरगामा थाने के सिमरबनी गांव में घटना तिथि की संध्या को कई लोगों ने एक उद्देश्य से मजमा बनाया तथा वहीं के नागेन्द्र नाथ झा की हत्या कर दी। साथ हीं मृतक के शव को साक्ष्य छिपाने की उद्देश्य से गंजभाग स्थित गरैया धार में फेंक दिया। इस मामले में मृतक के पिता नित्यानन्द झा ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
इसी मामले में सिमरबनी गांव के विवेकानन्द मंडल, रंजन मंडल, विनोद मंडल, अशोक मंडल, धनेश्वर मंडल, रुद्रानन्द साह, शिवानंद साह, कुसानंद साह, एवं ब्रह्मदेव पासवान उर्फ झरकू पासवान समेत धनगढ़ा गांव निवासी सच्चेन्द्र यादव को अदालत ने दोषी पाया तथा 18 दिसंबर 10 को ही जेल भेज दिया गया। इस मामले में मंगलवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। जहां अदालत ने उपरोक्त सभी दोषी करार आरोपियों को भा.द.वि. की धारा 302, 149 एवं 201 के तहत सजा का फैसला दिया, जिसमें उक्त आरोपियों को उम्रकैद की सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को दस-दस हजार अर्थदंड भरने का आदेश दिया तथा अर्थदंड नहीं अदा करने पर छ:-छ: माह का अतिरिक्त सजा भी भुगतने का फैसला सुनाया। अदालत परिसर में दोषी करार दिये लोगों ने ग्रामीण व शुभचिंतितकों की काफी भीड़ देखी गयी तथा लोगों ने ग्रामीण रंजीश की आड़ में इस तरह की घटनाओं का जिक्र किया।
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