अररिया (Araria) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अररिया में कैंप कोर्ट के साथ मानिटरिंग सेल के साथ बैठक की गयी और इसमें उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश दिये गये। बैठक की अध्यक्षता माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णिया यूके लाल ने की। मंगलवार को विजिलेंस मोनिटरिंग सेल की बैठक संपन्न हुई तो बुधवार को स्थानीय अदालत के न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक होने की जानकारी मिली। जानकारी अनुसार माननीय जिला न्यायाधीश श्री लाल ने सुदृढ़ विधि व्यवस्था को ले काफी सजग रहे तथा अदालत में दर्ज होने के बाद विभिन्न थानों में द.प्र.स. की धारा 156(3) के तहत थानाध्यक्ष को शीघ्र प्राथमिकी दर्ज को लेकर भेजे गये करीब डेढ़ हजार अभियोग पत्र को अब तक थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने की बात को गंभीरता से लिया तथा उक्त मामले की शीघ्र प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने का फरमान जारी किया। ये मामले 2007 से अब तक की है जो सीजेएम के न्यायालय द्वारा भेजी गयी है। उधर करीब दो हजार मामले की प्राथमिकी तो विभिन्न थानों में दर्ज तो कर ली गयी परंतु उसका अनुसंधान कर अंतिम प्रतिवेदन वर्षो बाद भी अदालत नहीं भेजा गया जिस कारण ये मामलों का अदालत में अंबार लगा हुआ है। इन मामलों में भी जिले की पुलिस को तत्परता लाने की बात कही।
उधर माननीय न्यायाधीश महोदय ने अनुसंधानकर्ता द्वारा लंबित मामले को लेकर मांगी गयी केस डायरी समय पर प्रस्तुत नहीं करने की बात को भी गंभीरता से लिया तथा कारण बताओं नोटिस समर्पित समेत पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जारी सूचना के बाद भी केस डायरी उपलब्ध नहीं कराना जिस कारण जमानत अर्जी के निष्पादन में हो रहे विलंब पर भी सख्त रूख अपनाया।
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