Tuesday, May 1, 2012

पति सहित पांच को दो-दो साल की कैद


अररिया : दहेज प्रताड़ना के एक पुराने मामले में सोमवार को न्यायाधीश एके दीक्षित की अदालत ने पति समेत पांच लोगों को दो-दो वर्षो की सजा के साथ-साथ प्रत्येक को एक-एक हजार अर्थदंड का फैसला सुनाया है। यह वाद सिमराहा निवासी भुलुर साह की पुत्री व संजय कुमार गुप्ता की पत्‍‌नी सुलेखा देवी ने दर्ज कराया था। केस नंबर 938 सी/01 में घटना तिथि 15 मई 01 का उल्लेख किया गया तथा आरोप लगाया कि वादिनी के पति संजय कुमार गुप्ता व उनके रिश्तेदारों ने पीड़ित सुलेखा देवी से दहेज मद में एक दुधारु भैंस एवं दस हजार नकद की मांग किया तथा मांग पूरा नही होने पर प्रताड़ित किया गया।
इस मामले में पीड़िता के पति संजय कुमार गुप्ता तथा उनके तीन भाइयों क्रमश: विनय कुमार गुप्ता, नवरतन गुप्ता व अजय कुमार गुप्ता समेत पीडि़ता की सास कौशल्या देवी को आरोपित किया गया।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद धारा 498 ए के तहत पति, सास तथा पति के अन्य सभी भाईयों को दोषी पाया और सभी को दो-दो वर्षो की सजा एवं अर्थदंड भरने का आदेश दिया है।

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