अररिया : अररिया नगर परिषद के एक निवर्तमान वार्ड पार्षद समेत दो प्रत्याशी का नामांकन पत्र तथ्य छुपाने के आरोप में रद्द कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के आलोक में अररिया नप के निर्वाची पदाधिकारी बुद्ध प्रकाश ने बुधवार को यह कार्रवाई की है। श्री प्रकाश ने बताया कि वार्ड नं. 11 की प्रत्याशी शादिया असरफ, पति मासूम रेजा तथा वार्ड नं. 16 के निवर्तमान वार्ड पार्षद व प्रत्याशी संजय कुमार अकेला का नामांकन पत्र अस्वीकृत कर रद्द किया गया है। श्री प्रकाश ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार तथ्य छिपाने के आरोप में भादवि संहिता की धारा 177, 181 व नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 447 के तहत डीएम से आदेश प्राप्त होते ही दोनों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। आरओ श्री प्रकाश द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अररिया प्रखंड के तत्कालीन प्रमुख स्व. नैय्यर आलम के द्वारा अररिया थाना में कांड संख्या 222/02 दर्ज कराया गया था। इस कांड में संजय कुमार अकेला समेत पांच लोग नामजद हैं। परंतु श्री अकेला ने उक्त कांड का जिक्र अपने नामांकन पत्र में नहीं किया। उनके विरुद्ध वार्ड नं. 16 के प्रत्याशी गया प्रसाद, संजय कुमार झा, ओमप्रकाश सोनू व शंशाक कुमार ने आयोग के पास शिकायत की थी।
वहीं वार्ड नं. 11 की निवर्तमान पार्षद शहनाज फिलहाल निर्विरोध हैं। हालांकि आरओ के द्वारा इसका घोषणा नहीं की गयी है। शहनाज ने ही सादिया अशरफ के विरुद्ध अररिया थाना कांड सं. 255/07 का जिक्र नामांकन पत्रों में नही करने का आरोप लगाकर आयोग के पास शिकायत किया था। इसके बाद आयोग ने डीएम को पत्र भेजकर नामांकन रद्द करने का निर्देश दिया था।
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