बथनाहा (अररिया) : सूचना अधिकार कानून के तहत आवेदक को मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने डीएसई अररिया को पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मिली जानकारी के अनुसार नरपतगंज अंचल के फुलकाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाबगंज पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत ठाकुर लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक, अररिया के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग में मामले को ले गये थे। राज्य सूचना आयोग के द्वारा पीड़ित आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों से संतुष्ट होकर वाद सं. 33749/09-10 एवं 33750/09-10 में दिनांक 29.11.10 को सुनवाई पूरी की। माननीय श्री पीएन नारायण, राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा दोनों वाद में लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक, अररिया के विरुद्ध 25,000-
25,000 हजार रु. का जुर्माना लगाये जाने का आदेश पारित किया गया है।
पारित आदेश की सूचना आयोग के संयुक्त सचिव सह अपर निबंधक राजेश कृष्ण सिन्हा के हस्ताक्षर से ज्ञापांक 12378, पटना, दिनांक 16 दिसंबर को जारी किया गया है। प्रतिलिपि जिलाधिकारी, अररिया सहित सभी संबंधित अधिकारी को भी भेजा गया है।
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