Wednesday, December 15, 2010

अररिया: पूर्व डीएम एएन सिंह का बेल रिजेक्ट

अररिया, विसं: इंदिरा आवास योजना से संबंधित आठ करोड़ सरकारी राशि के गबन के लंबित मामले में आरोपी अररिया के तत्कालीन जिला पदाधिकारी अमरेन्द्र नारायण सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को अररिया के वरीय अदालत ने खारिज कर दिया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिनांक 30 मई 10 को विकास यात्रा के दौरान जब अररिया पहुंचे थे तो समीक्षा बैठक के दौरान इंदिरा आवास की आठ करोड़ राशि गबन का मामला उजागर हुआ था। इसके पश्चात वर्तमान जिला पदाधिकारी निर्देश पर नगर थाना में 24 जून 10 को कांड संख्या 283/10 दायर हुआ। इस मामले में अररिया के तत्कालीन जिला पदाधिकारी अमरेन्द्र ना. सिंह, तत्कालीन डीडीसी बाल्मिकी प्रसाद, कार्यपालक अभियंता रामाकांत शर्मा, सहायक अभियंता दीपक कुमार, मुकेश कुमार सिंह तथा धनपत मोदी समेत कनीय अभियंता वीर बहादुर सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया। इस मामले में अनुसंधान कत्र्ता अररिया के पुलिस इन्सपेक्टर अनिल कुमार को बनाया गया। उसके बाद अररिया की अदालत द्वारा उक्त आरोपियों के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया। वारंट जारी होते ही पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दिया। तब तत्कालीन जिला पदाधिकारी अमरेन्द्र नारायण सिंह की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र मिश्रा की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी संख्या 628/10 दाखिल किया गया।
इस मामले में बुधवार को अररिया की उक्त अदालत ने सुनवाई के पश्चात तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्री सिंह की जमानत अर्जी को अस्वीकृत कर दिया। अनियमितता की चर्चा के पश्चात सार्थक कार्रवाई को बल मिल सका है।

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