Wednesday, December 15, 2010

फर्जी बीबी बताकर सुलहनामा कराने आया आरोपी व महिला भेजे गये जेल

अररिया, विसं: नारी प्रताड़ना के एक मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार कर सुलहनामा दायर करने आये वादी और नकली बीबी को सीजेएम के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उक्त घटना अभियोग पत्र संख्या 2038 सी/02 से संबंधित है। इस मामले में पूर्णिया जिले अंतर्गत जलालगढ़ थाना क्षेत्र के सुराघट इसलामपुर निवासी सा. ऐनुल हक के पुत्र नुरूल हक के खिलाफ उसकी पत्‍‌नी ने नारी प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए केस दायर की थी। लेकिन नुरूल हक ने अपने ही गांव की एक महिला बीबी रैपुल को अपनी पत्‍‌नी बीबी अली आरा खातून बताकर अदालत में पेश कर दिया तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कर सुलहनामा करने का दावा पेश किया। लेकिन इस बात की जानकारी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रामेश्वर मिश्रा को हो गई तथा उन्होंने पैंतालिस वर्षीय नुरूल हक तथा चालीस वर्षीय बीबी रैपुल को इस संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार कर लेने का आदेश दे दिया। इस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी श्री मिश्रा ने स्वयं सूचक बनकर अररिया के सीजेएम सत्येन्द्र रजक की अदालत में केस नंबर 124 सी सी/10 दायर कर दोनों को आरोपित किया।
माननीय सीजेएम की अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर अररिया जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में अररिया की अदालत में भादवि की धारा 205 एवं 468 के तहत संज्ञान लिया गया है तथा अदालत के साथ धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार करने के इस मामले को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार के कोर्ट में विचारण हेतु भेज दिया गया है। परंतु बुधवार को आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर श्री मिश्र की अदालत में कोई सुनवाई नहीं हुई तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी की कोर्ट में सुनवायी के लिए भेज दिया है।

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