Wednesday, December 15, 2010

खाद निर्माता कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

फारबिसगंज(अररिया),जासं: बिना अनुज्ञप्ति के कई माह से खाद का उत्पादन करने वाले स्थानीय खाद निर्माता बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। फारबिसगंज के अस्पताल रोड स्थित मेसर्स बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में करीब चार दिन पूर्व कृषि विभाग फारबिसगंज के परियोजना पदाधिकारी मकेश्वर पासवान द्वारा की गयी जांच में यह अनियमितता सामने आयी। जिसके बाद पीओ श्री पासवान द्वारा फारबिसगंज थाना में मामला दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई कृषि निदेशक पटना तथा अररिया के डीएओ के निर्देश पर की गयी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज की उर्वरक बनाने की अनुज्ञप्ति दिसंबर 2009 तक के लिए ही था जिसका नवीनीकरण फिलहाल नहीं हुआ है। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण कराये बिना हरित क्रांति एनपी खाद का निर्माण मई 2010 से नवंबर 2010 तक किया जाता रहा। जो उर्वरक अधिनियम 1985(18) का घोर उल्लंघन एवं गैर कानूनी है। जांच के क्रम में गोदामों में 2303 बोरा डीएपी, 1574 बोरा यूरिया सहित भारी मात्रा में अन्य रासायनिक पदार्थ पाया गया। जिसे जब्त कर लिया गया। इसके अलावा बिहार एग्रो के कपास भी बरामद किये गये। जिसके आधार पर बीते कई माह के दौरान हजारों बोरा हरित क्रांति तथा सुपर पावर खाद निर्माण किये जाने की जानकारी मिली। इधर पीओ मकेश्वर पासवान ने कहा कि फर्म के द्वारा लाइसेंस नवीनीकृत कराये बिना खाद का निर्माण हो रहा था। उन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी है।

0 comments:

Post a Comment