अररिया, विसं.: उन्नीस वर्ष पूर्व तोनहा गांव के एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत के न्यायाधीश विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें एक आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना भरने का फैसला सुनाया गया है। इसी मामले के छह लोगों को रिहा कर दिया गया। उक्त मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार सिन्हा की अदालत में लंबित था। जहां सत्रवाद संख्या 495/93 के तहत सुनवाई की गयी।
जानकारी के अनुसार 21 जुलाई 91 में दिन के करीब एक बजे तोनहा गांव की एक नाबालिग लड़की (11वर्ष) के साथ स्व. गिरो मेहता के चालीस वर्षीय पुत्र हीरा लाल मेहता ने दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने भरगामा थाना में कांड संख्या 63/91 दर्ज कराया। दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत न्यायाधीश श्री सिन्हा ने आरोपी हीरा लाल मेहता को भादवि की धारा 376 के तहत सात वर्षो का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। वहीं न्यायालय ने थरवापट्टी निवासी मदन मेहता, जनार्दन मेहता, शशि मेहता, हरिलाल मेहता, नुनु लाल मेहता, किन्नु लाल मेहता के विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं होने पर रिहा कर दिया। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अफरोज आलम तथा बचाव पक्ष से गणेश लाल मंडल अधिवक्ता ने भाग लिया था।
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