अररिया,विसं: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा प्राप्त पत्र तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित निर्णय के आलोक में शनिवार को स्थानीय अदालत प्रांगण में विशेष लोक अदालत आयोजित किया गया। जहां विभिन्न लंबित मामले के 42 वादों का निष्पादन हुआ।
आयोजित इस विशेष लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए तीन पीठ बनाये गये। जिसमें पीठ नंबर एक के पीठासीन अधिकारी एस.डी.जे.एम किशोरी बाल प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीएन त्रिपाठी समेत अधिवक्ता मो. अकरम हुसैन व सहायक नटवर आनंद झा समेत अनुसेवक चंद्रभूषण वर्मा थे। उक्त पीठ में मिनिमन वेजेज संबंधित केश नंबर 149सी/02 के एक मामले के आरोपी को आठ सौ रूपये अर्थदंड जमा करने पर मामले का निष्पादन किया गया।
वहीं पीठ नंबर दो में पीठासीन पदाधिकारी बने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र राय, एन.ईपी के निदेशक विजय कुमार, अधिवक्ता रीता घोष व सहायक सुभाष मंडल समेत अनुसेवक बद्री प्र. ने कार्य को तत्परता से मूर्त रूप दिया। इस पीठ में कृषि रहित मिनिमन वेजेज के चार तथा मिनिमन वेजेज पार्ट दो से संबंधित 35 व अन्य दो मामले का निष्पादन समझौता के तहत किया गया।
उक्त पीठ कार्यपालक अधिकारी के न्यायालय के न्यायालय में लंबित मामलों का निष्पादन के लिए बना था। इस पीठ में मामलों के निष्पादन के वक्त अररिया के अनुमंडल दंडाधिकारी भी मौजूद रहे।
उधर प्री लिटीगेशन संबंधित बाद के निष्पादन के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राय, अधिवक्ता किशोर कुमार दास तथा सहायक संजीव कुमार का पीठ नंबर तीन बनाया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकारी अररिया के सचिव सह सब जज अजीत कुमार सिन्हा विशेष लोक अदालत को संपन्न कराने में काफी तत्पर रहे। वहीं इस कार्यक्रम में सिकटी पलासी के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एम.के. झा, अररिया के के.के. रश्मि, नरपतगंज के अफरोज आलम व कुर्साकांटा के अरविंद कुमार तथा रानीगंज के नुनु लाल चौधरी समेत अनेकों अधिवक्तागण तथा न्यायार्थिगण मौजूद रहे।
उधर बाल श्रमिक मामले के कई आरोपी इस लोक अदालत में मामले के निष्पादन के लिए आयु, परंतु इस मामले में अर्थ दंड की बड़ी रकम होने के कारण अपने मामलों को संधी के आधार पर निष्पादन कराने से वंचित होकर लौट गये तथा उन्हें काफी निराशा का सामना करना पड़ा।
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